हेल्मेट और सीट बेल्ट के बिना ऑफिस में नो एंट्री, NCR के इस शहर में लागू हुआ आदेश Road Safety Order

Road Safety Order: गाजियाबाद में तैनात सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए अपने दफ्तर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. यह नया नियम सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और मौत के मामलों को कम करने के लिए लागू किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश

हाल ही में पांच फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में यह पाया गया कि सड़क हादसों का मुख्य कारण हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना है. बैठक में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधीश अभय कुमार सप्रे ने सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव का निर्देश: सुरक्षा को प्राथमिकता

सुप्रीम कोर्ट समिति के निर्देशों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिया कि वे इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें. इससे सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में कार्यरत लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी.

पुलिस और प्रशासन ने शुरू की सख्ती

गाजियाबाद में पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी ने इस नियम को लागू करने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

  • पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर ही कार्यालय में आएं.
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी सभी सरकारी कार्यालयों में इस नियम को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा और इसका सख्ती से निरीक्षण किया जाएगा.

वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक

सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी और अर्ध-सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

  • दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले सहयात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा.
  • अगर कोई कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे दफ्तर में प्रवेश नहीं मिलेगा.
  • सभी विभागों को अपने कर्मचारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं.

सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी एक गंभीर चिंता

गाजियाबाद और अन्य शहरों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं.

  • आंकड़ों के मुताबिक, इनमें से अधिकांश हादसे हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने के कारण होते हैं.
  • सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी और लापरवाही इन हादसों की बड़ी वजहें हैं.

सरकारी कर्मचारियों को नियमों का पालन करने का संदेश

सरकार द्वारा इस फैसले को लागू करने का मुख्य उद्देश्य आम जनता तक एक मजबूत संदेश पहुंचाना है. जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी स्वयं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, तो इसका अन्य नागरिकों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

  • यातायात पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी कर्मचारियों पर विशेष निगरानी रखें.
  • अन्य राज्यों में भी इस नियम को लागू करने पर विचार किया जा सकता है.

सुरक्षा नियमों का पालन क्यों है जरूरी?

  • कानूनी दंड से बचाव – ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
  • सड़क हादसों में कमी – हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने से दुर्घटनाओं की गंभीरता में कमी आती है.
  • अनुशासन और जागरूकता – सरकारी कर्मचारियों को यह नियम अपनाने से आम जनता में जागरूकता बढ़ेगी.
  • जीवन रक्षा – एक छोटी सी सावधानी आपके और आपके परिवार के लिए जीवन रक्षा का माध्यम बन सकती है.