Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana: कोरोना महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया जिससे वे बेसहारा हो गए. ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है. इस योजना के तहत सरकार अनाथ बच्चों को वित्तीय, शैक्षिक, व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है.
24 साल तक मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के तहत वे बच्चे जो अनाथालय में रहे हैं और अब 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. सरकार की ओर से उन्हें 24 साल की उम्र तक आर्थिक सहायता दी जाएगी. साथ ही, बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सहायता भी मिलेगी. इसके अलावा, सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए RTI, CLAT, JEE, NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी में भी आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी.
आर्थिक सहायता का प्रावधान
- ₹5000 प्रति माह – 24 वर्ष की उम्र तक दी जाएगी.
- ₹2000 प्रति माह – 18 वर्ष की उम्र तक विशेष आर्थिक सहायता.
- मेडिकल सहायता – आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज.
- इंटर्नशिप सहायता – अनाथालय छोड़ने के बाद बच्चों को ₹5000 प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा.
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता नहीं हैं.
- गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- अभी इस योजना के पात्रता मानदंड को लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- फोटोग्राफ
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- समग्र आईडी
- वोटर आईडी कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- समर्थन केंद्रों से जानकारी लें – किसी भी समस्या के लिए नजदीकी सरकारी कार्यालय या हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त करें.
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें.
- योजना से जुड़ी जानकारी देखें – योजना की पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें.
- ऑनलाइन आवेदन करें – यदि आवेदन पत्र उपलब्ध है, तो उसे भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
- ऑफलाइन आवेदन का विकल्प – अगर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क करें.